Old Pension Scheme : पुरानी पेंशन लेने के लिए भरे ये फॉर्म, इस तारीख के बाद भरने पर नहीं मिलेगा फायदा

Old Pension Scheme : राजस्थान की सरकार ने हाल ही में पुरानी पेंशन योजना को लेकर एक बड़ा ने फैसला लिया है जिसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। गहलोत सरकार द्वारा लिए गए इस फैसले के बाद राजस्थान में बोर्ड, निगम और सरकारी सहायता से चलने वाली यूनिवर्सिटी के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का फायदा देने की बात कही गई है। हाल ही में राजस्थान सरकार के वित्त विभाग ने भी पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने की बात स्पष्ट रूप से बता दी है। इस योजना का लाभ सिर्फ कार्यरत कर्मचारी ही नहीं बल्कि रिटायर हो चुके कर्मचारी भी उठा सकते हैं।

आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि हाल ही में बजट घोषणा के दौरान वित्त विभाग ने भी पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने का फैसला कर लिया है। सरकार द्वारा पुरानी पेंशन योजना को लागू करने का फैसला लिया गया है जिसमें नगर निगम, बिजली विभाग, यूआईटी, निगम, बोर्ड, सरकारी उपक्रम और विश्वविद्यालय के कर्मचारी शामिल हैं। इसके अलावा इस पेंशन योजना के तहत वे रिटायर हो चुके पुराने कर्मचारी लाभान्वित होंगे और पुरानी पेंशन योजना का लाभ रिटायर हो चुके कर्मचारियों को भी दिया जाएगा।

15 जून तक भरना होगा फॉर्म

जिन लोगों को भी सरकार के नए फैसले के तहत पुरानी पेंशन योजना का लाभ उठाना है उन्हें सरकार के वित्त विभाग द्वारा जारी किए गए फॉर्म को भरना होगा और उसके बाद ही उन्हें पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। इस फॉर्म को भर कर जमा कराने की आखिरी तारीख 15 जून दी गई है। इसके अलावा वित्त विभाग द्वारा फैसले में बताया गया है कि कुछ संस्थाओं को इस पुरानी पेंशन योजना का लाभ नहीं मिलेगा। ऐसी संस्थाओं के लिए जीपीएफ लिंक पेंशन स्कीम लागू करने के लिए नए नियम बनाकर निधि का गठन करना जरूरी है। इन संस्थाओं को पेंशन की जमा राशि को सरकार के पीडी अकाउंट में जमा करना होगा।

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रिटायर कर्मचारी को भी मिलेगा फायदा

लेकिन आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि जो कर्मचारी इन संस्थानों से रिटायर हो चुके हैं उन्होंने ईपीएफ या सीपीएफ से पैसा निकाल लिया है। लेकिन वे रिटायर हो चुके कर्मचारी भी पुरानी पेंशन योजना का फायदा लेना चाहते हैं तो उन्हें यह फॉर्म दी गई तारीख से पहले भर कर जमा कराना होगा। इसी के साथ ही इपीएफ या सीपीएफ से मिलने वाली जमा राशि का 12% ब्याज के रूप में जमा कराना होगा। इसके साथ ही सभी संस्था में कार्यरत और रिटायर हो चुके कर्मचारियों को 15 जून से पहले फॉर्म भर कर जमा कराना होगा।

30 जून तक होगी ब्याज की गणना

रिटायर्ड कर्मचारी अगर पुरानी पेंशन योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो उन्हें 15 जून से पहले पेंशन योजना का फॉर्म भर कर विभाग में जमा कराना होगा। इसके बाद वित्त विभाग द्वारा उनकी ईपीएफ या सीपीएफ खाते की राशि के आधार पर ब्याज की गणना की जाएगी। इसके साथ ही रिटायर्ड कर्मचारी 15 जुलाई तक इस राशि को जमा करा सकते है।

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